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वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू

Integrated recruitment rules implemented for direct recruitment to uniformed posts

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वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू

देहरादून, 11 सितंबर 2025: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत नियमावलियाँ लागू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उठाए गए इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाना है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकें।
नई नियमावलियों से भर्ती प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया है। अब अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग नियमों के बजाय एक ही मापदंड का पालन किया जाएगा। इससे न केवल उम्मीदवारों को सहूलियत होगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया भी तेज और निष्पक्ष हो पाएगी। सरकार ने इस संबंध में दो महत्वपूर्ण नियमावलियाँ जारी की हैं। ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ समूह ‘ग’ के उप निरीक्षक और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती के लिए है। इसमें पुलिस, खुफिया, पीएसी, अग्निशमन, होमगार्ड, वन, आबकारी और युवा कल्याण जैसे विभागों के पद शामिल हैं।
वहीं, ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत सिपाही और समकक्ष पदों की भर्ती होगी। इसमें पुलिस, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही और परिवहन प्रवर्तन सिपाही जैसे पद शामिल हैं।
ये है नई नियमावलियां
उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025: यह नियमावली समूह ‘ग’ के विभिन्न विभागों में उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए है। इसमें  वेतन लेवल-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पीएसी./आईआरबी), अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी के पदों और उप कारापाल (वेतन लेवल-6) के साथ ही वेतन लेवल-5 में होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन विभाग के वन दरोगा, आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक तथा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में लागू होगी।
उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025: इस नियमावली के तहत सिपाही (कॉन्स्टेबल) और समकक्ष पदों की भर्ती होगी। इसमें आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी, अग्निशामक एवं बंदी रक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय/ विधान भवन रक्षक के वेतन लेवल-3 के पदों को शामिल किया गया है।
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राज्य के युवाओं के हितों व सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। “उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्दीधारी पदों हेतु तैयार की गई नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करने के साथ ही राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को भी और अधिक सशक्त बनाएगी।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

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