
देहरादून, 29 अक्टूबर 2025: एकतरफा प्रेम में डूबे अखबार वितरक की करतूत ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में अखबार बांटने वाले युवक ने एक विवाहित महिला के घर डाले जाने वाले अखबार पर ‘आई लव यू’ और अपना मोबाइल नंबर लिखना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के घर में घुसकर उसका हाथ पकड़ लिया।
अदालत ने सुनाई एक साल की सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सोनम रावत की अदालत ने आरोपी शैलेन्द्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने) के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मिलने का डालता था दबाव
जानकारी के अनुसार, शैलेन्द्र सिंह कठैत प्रेमनगर क्षेत्र में अखबार वितरित करता था। इस दौरान उसने एक विवाहित महिला को परेशान करना शुरू किया। वह नियमित रूप से महिला के घर डाले जाने वाले अखबार पर ‘आई लव यू’ और अपना मोबाइल नंबर लिख देता था। इतना ही नहीं, वह महिला को फोन करने और मिलने के लिए दबाव भी डालता था। 22 फरवरी 2020 को आरोपी ने महिला के घर डाले गए अखबार पर लिखा — “आई लव यू, कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे।” जब महिला ने इस पर आपत्ति जताई तो आरोपी घर में घुस गया और उसका हाथ पकड़ लिया। महिला के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच में मिले साक्ष्यों और महिला के विश्वसनीय बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।



