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तीन माह के भीतर करें लंबित वादों के निस्तारण

Resolve pending cases within three months

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तीन माह के भीतर करें लंबित वादों के निस्तारण

मुख्य सचिव ने दिए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

देहरादून, 27 सितंबर 2025 : मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को राजस्व परिषद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि धारा 34 और 143 से संबंधित एक वर्ष से अधिक पुराने सभी लंबित वादों का निस्तारण आगामी तीन माह के भीतर हर हाल में किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि वादों के निस्तारण में अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने धीमी प्रगति को लेकर विकास नगर तहसीलदार को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया।
बैठक में बर्द्धन ने जिलाधिकारियों को ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी तरह लागू करने और आरसीएमएस पोर्टल को पूर्ण रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके जरिए रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो सकेगी। उन्होंने तहसील मुख्यालयों और एसडीएम कार्यालयों में ई-ऑफिस शीघ्र लागू करने को कहा तथा नेटवर्क और हार्डवेयर की कमी को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जिन कर्मियों का स्थानांतरण हो चुका है उन्हें तुरंत कार्यमुक्त किया जाए और आवश्यक प्रमाण पत्र उसी दिन उपलब्ध कराए जाएं। राजस्व वसूली और वादों से संबंधित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, पटवारी चौकियों और तहसील भवनों का आंकलन शीघ्र पूरा करने तथा पदोन्नति प्रक्रिया समयबद्ध करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्पष्ट समयसीमा सभी कार्यालयों में प्रदर्शित करने को कहा गया।
बैठक में सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरू, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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